Breaking :- उत्तर प्रदेश के संभल स्थित जामा मस्जिद में किए गए सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है 8 जनवरी तक सर्वे पर किसी तरह का एक्शन लेने से ट्रायल कोर्ट को रोक दिया है और सर्वे की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करने का भी आदेश जारी किया गया है और उस जगह एवं इलाके में शांति बहाली के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश जारी किया है, इस बीच याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट में अपनी याचिका दायर करने का निर्देश दिया है अगर याचिका हाईकोर्ट में दायर होती है तो फिर हाई कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा. इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को भी निर्देशित किया है.
बताते चलें कि हिंदू पक्ष ने जमा मस्जिद को हरिहर मंदिर का दावा करते हुए संभल के चंदौसी कोर्ट में याचिका दायर की थी, इसके बाद कोर्ट ने 19 नवंबर को मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था. सर्वे के दौरान ही 24 नवंबर को जामा मस्जिद के पास हिंसा हुई थी जिसमें पत्थर और फायरिंग हुई थी और चार लोगों की जान चली गई थी. इस मामले को लेकर काफी तनाव देखा जा रहा था.
वही मस्जिद कमेटी ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर तत्काल आदेश जारी करने की अपील की थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार करते हुए तत्काल सुनवाई की और इसमें आदेश दिया है कि सर्वे को लेकर तत्काल किसी तरह की गतिविधि नहीं होगी जो सर्वे किया गया है उसकी रिपोर्ट अभी सील बंद ही रहेगी वहीं 8 जनवरी तक किसी तरह का आदेश ट्रायल कोर्ट नहीं दे.इस बीच याचिकाकर्ता इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं याचिका दायर करने पर 3 दिनों के अंदर सुनवाई करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को दिया है.