बिहार में गहन मतदाता पुनरीक्षण (SIR) का मुद्दा इन दिनों राष्ट्रीय मुद्दा बना हुआ है और विधानसभा चुनाव से पहले इस मुद्दे को लेकर सभी विपक्षी पार्टियाँ एनडीए सरकार पर लगातार हमलावर हैं। SIR के विरोध में विपक्षी पार्टियों के याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने सुनवाई करते हुए SIR प्रक्रिया में आधार को 12वें दस्तावेज के रूप में शामिल करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड नागरिकता साबित करने का प्रमाण नहीं है लेकिन मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए पहचान प्रमाण के तौर पर इसे स्वीकार किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी निर्देश जारी किया है कि SIR के प्रक्रिया में 12वें दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड को शामिल करे और पहचान पत्र के रूप में स्वीकार करे।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि अधिकारियों को यह अधिकार होगा कि वे संदेह होने पर आधार कार्ड की प्रमाणिकता और असली होने की जांच कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर चुनाव आयोग ने भी कोर्ट को आश्वासन दिया है कि अब आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जायेगा। बता दें कि राजद की तरफ से कांग्रेस के वरीय नेता सह वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेशों के बावजूद निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी और बीएलओ आधार को अकेले दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे। सिब्बल ने कोर्ट में उन मतदाताओं के शपथ पत्र भी दाखिल किए, जिनके आधार को स्वीकार नहीं किया गया। उन्होंने कहा, 'आधार सबसे सार्वभौमिक दस्तावेज है। अगर उसे नहीं मानेंगे तो किस तरह की शामिलीकरण प्रक्रिया कर रहे हैं? ये गरीबों को बाहर करना चाहते हैं। वहीं चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने पक्ष रखते हुए कहा कि आधार कार्ड नागरिकता का सुबूत नहीं है लेकिन पहचान के तौर पर चुनाव आयोग इसे स्वीकार करेगा।
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सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब राजद इसे तेजस्वी यादव की बड़ी जीत बता रही है। मामले में राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा है कि 'SIR के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी की एक और जीत! आधार कार्ड को 12th डॉक्यूमेंट के तौर पर मिली स्वीकृति! इससे पहले आधार कार्ड को वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं बता रहा था इलेक्शन कमीशन, जिसके लिए हमारी लड़ाई शुरू दिन से चालू है! आज इस बिंदु को सुप्रीम कोर्ट ने सुना और आधार कार्ड को भी इलेक्शन कमीशन को वैलिड डॉक्यूमेंट के तौर पर जोड़ने का आदेश दिया गया है। हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक इलेक्शन कमीशन 60 लाख वोटरों के काटे गए नामों पर चर्चा नहीं करता है। यह जीत तेजस्वी प्रसाद यादव के ज़िद की जीत है, उनके कर्मठता की जीत है.. ये जीत पूरे बिहार के लड़ाकू युवाओं की जीत है।'
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