नई दिल्ली: राजद सुप्रीमो लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने लालू परिवार के विरुद्ध IRCTC घोटाला मामले में सुनवाई करते हुए निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने CBI से भी जवाब माँगा है और अगली सुनवाई 14 जनवरी को करने की तिथि मुकर्रर की है।
IRCTC घोटाला मामले में लालू यादव और उनके परिवार को राहत नहीं मिलना किसी झटके से कम नहीं है। बता दें कि बीते 13 अक्टूबर को इस मामले में हाई कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत सभी आरोपियों के विरुद्ध आरोप तय करते हुए ट्रायल चलाने की इजाजत दी थी। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा था कि लालू यादव की जानकारी में ही टेंडर प्रक्रिया में साजिश रची गई थी और इस घोटाले को अंजाम दिया गया था। हालांकि कोर्ट में पूछे जाने पर लालू-राबड़ी और तेजस्वी ने सभी आरोपों से इंकार करते हुए गलत कहा था।
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बता दें कि लालू यादव ने हाई कोर्ट में निचली आदेश को चुनौती देते हुए इस मामले में कार्रवाई रोकने की याचिका दायर की थी जिसके बाद हाई कोर्ट ने इस मामले में रोक लगाने से इंकार कर दिया है। यह मामला तब का है जब लालू यादव केंद्र में रेल मंत्री थे। उनके रेलमंत्री रहते हुए IRCRC में होटल आवंटन मामले में गडबडी करने का आरोप लगा है। इस मामले में जुलाई 2017 में CBI ने एक FIR दर्ज कर लालू परिवार के पटना, दिल्ली, रांची और गुरुग्राम समेत कुल 12 ठिकानों पर छापेमारी की थी। CBI का कहना है कि उसके पास सभी आरोपियों के विरुद्ध पर्याप्त सबूत मौजूद हैं जबकि लालू यादव के वकील इस मामले को चलाये जाने का वैधानिक तर्क नहीं है कह रहे हैं।
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