Kaimur :- गोली मारकर हत्या के मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. भभुआ के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम प्रमोद कुमार पांडेय की अदालत ने यह सजा सुनाई है. 20-20 हजार रुपए का तीनों पर अर्थदंड के रूप में जुर्माना लगाया है.
इस संबंध में भभुआ कोर्ट के अधिवक्ता कमल नारायण सिंह ने बताया कि 20 मार्च 2019 को होलिका दहन के दिन कुदरा थाना क्षेत्र के फकराबाद निवासी उदय शंकर पांडेय का तीन व्यक्तियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दिया गया था.जो कि मृतक उस दिन पुसौली बाजार से बच्चों के लिए पटाखा खरीद कर फकराबाद घर जा रहा था कि फकराबाद के दुर्गा मंदिर के पास पहले से घात लगाकर बैठे अनूप तिवारी बलदाऊ चौबे और विशु चौबे के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दिया गया था.
इसके बाद मृतक के परिजनों द्वारा कुदरा थाना में प्राथमिक की दर्ज कराया गया था जिस मामले में आज भभुआ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम प्रमोद कुमार पांडेय की अदालत में तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है तथा तीनों अभियुक्तों को पर 20 हजार रुपए अर्थदंड तथा 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अनूप तिवारी को 5 वर्ष का सजा सुनाया गया है.मृतक उदय शंकर पांडेय को देसी कट्टा से तीन गोली मारा गया था.
भभुआ से प्रमोद की रिपोर्ट