Patna : बिहार में वाहन चालकों और वाहन धारकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण खबरा है। अगर आप वाहन चला रहे है या आपका वाहन कोई आउट चला रहा है तो इस बात जरूर ध्यान रखे। आपको बता दें कि, अगर आपने यातायात नियम तोड़ा तो आपके विरुद्ध ई-चालान कटेगा ही, लेकिन अब उस भरपाई को आपको निर्धारित समय तीन महीने के अंदर जमा करना होगा अन्यथा आपका लाइंसेंस या RC अगले तीन महीने के लिए रद्द कर दिया जाएगा। इस बात की जानकारी ADG यातायात सुधांशु कुमार ने दी है। ADG ने बताया कि, इसके साथ वाहन धारकों को इस बात का भी ख्याल रखना है कि वो अपने वाहन से जुड़े सभी डिटेल MVI पोर्टल पर अपडेट कर ले अन्यथा इसके एवज में भी आपके DL ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर RC को तीन महीने के लिए रद्द कर दिया जाएगा। हालाकि, इन्होंने यह भी कहा कि, अगर आपके वाहन पर किसी तहत का कोई ऑन लाइन फ़ाइन होता है और अगर आपको इस ई-चालान को लेकर किसी तरह की आपत्ति है तो आप 90 दिन यानि की तीन महीने से पहले DTO कार्यालय जाकर शिकायत निवारण प्राधिकरण के पास अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते है। जिसपर जांच पड़ताल के बाद आपको न्याय दिया जाएगा। वहीं अगर आप जांच में दोषी पाए जाएंगे तो आपसे जुर्माने की राशि वसूल की जाएगी।
पटना से चंदन तिवारी की रिपोर्ट