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वक्फ संशोधन विधेयक का विहिप किया स्वागत

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रविवार को विश्व हिंदू परिषद विधि प्रकोष्ठ के द्वारा गांधी संग्रहालय  में विचार गोष्ठी के पूर्व प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए विश्व हिंदू परिषद विधि प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सहसंयोजक  अभिषेक आत्रेय ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का हम स्वागत करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि इस विषय पर तुरंत पहल करते हुए नए संशोधन को देश मे लागू किया जाए । विश्व हिन्दू परिषद का विधि प्रकोष्ठ इस विषय मे वर्षो से काम कर रहा है।  उन्होंने वक्फ अधिनियम 1995 की चर्चा करते हुए कहा कि इस अधिनियम में कई त्रुटियां है। उन्होंने कहा कि अधिनियम 1995 के अनुसार किसी को भी नोटिस देकर उसकी सम्पति वक्फ घोषित की जा सकती है यानी किसी की भी सम्पति छीनी जा सकती है। इसमें पीड़ित कई मुस्लिम समुदाय के लोग भी है। इसके न्याय के लिए आप कोर्ट भी नही जा सकते है इसकी सुनवाई सिर्फ वक्फ के ट्रिब्यूनल कोर्ट में ही होगी।  उदाहरण के  त्रिची में 1500 साल  पुराने प्रॉपर्टी को भी वक्फ घोषित कर दिया गया। बिहार के  फतुहा में भी इसी प्रकार का मामला सामने आया है।जो पूरे समाज के लिए चर्चा का विषय बना है। वक्फ एक्ट का सेक्शन 40 कहता है कि जब वक्फ़  बोर्ड किसी सख्त की जमीन पर दावा करता है तो जमीन पर दावा सिद्ध करने की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड  की नहीं होती है, बल्कि जमीन की असली मलिक को अपनी जमीन का मालिकाना हक साबित करना होता है अगर वक्फ बोर्ड किसी जमीन पर दावा कर दे तो समझो वह जमीन उसकी हो गई । दिल्ली हाई कोर्ट में इसी साल अप्रैल में एक याचिका  दायर की गई थी। जिसमें  वक्फ के प्रावधानों को चुनौती दी गई थी। दुर्भाग्य का विषय है कि यह प्रावधान किसी भी मुस्लिम देश में नहीं है । इसलिए अतिशीघ्र वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को देश मे लागु किया जाय। जिससे कि कब्जा की गई सम्पति को सुरक्षित किया जा सके। अपनी सम्पति के न्याय की दृष्टि से अन्य कोर्ट में चुनौती दी जा सके। इस प्रेस वार्ता में विहिप के क्षेत्र संगठन मंत्री आनंद , क्षेत्र विधि संयोजक अशोक श्रीवास्तव , दक्षिण बिहार प्रान्त के विधि प्रमुख श्रवण कुमार की  उतर बिहार के विधि प्रमुख रंजन सिंह विहिप के प्रांत मंत्री सन्तोष उपस्थित थे।

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