PATNA : राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच चल रही तनातनी के बीच पटना हाईकोर्ट में अपर मुख्य सचिव के के पाठक को तगड़ा झटका दिया है., और के के पाठक के द्वारा सभी विश्वविद्यालय के फ्रीज बैंक खातों को चालू करने का निर्देश दिया है.इसके साथ ही सभी यूनिवर्सिटी के कुलपति, रजिस्ट्रार और कर्मचारियों के वेतन भुगतान पर लगी रोक को हटा लिया है।
हाईकोर्ट ने सरकार के मुख्य सचिव को भी विशेष निर्देश दिया है जिसमें शिक्षा विभाग और सभी यूनिवर्सिटी के बीच समन्वय बिठाने को लेकर पटना में एक मीटिंग करने को कहा है। इस मीटिंग में के के पाठक को भी शामिल होने के लिए कहा है.कोर्ट ने निर्देश दिया है कि पटना में जो बैठक होगी, उसकी वीडियोग्राफी कराई जाए। ताकि सम्मानजनक बातचीत हो सके। कोर्ट ने 6 में की तारीख बैठक के लिए निर्धारित की है. वही इस मामले की अब अगली सुनवाई 17 में को होगी.
बता दें कि शिक्षा विभाग द्वारा बुलाई गई बैठक में शामिल नहीं होने पर सभी विश्वविद्यालय के वेतन और खातों पर रोक लगा दी गई थी, इसके खिलाफ सभी यूनिवर्सिटी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।