बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, हिनू चौक से राजेन्द्र चौक से सुजाता चौक से होटल रेडिसन ब्लू के 200 मीटर की परिधि में No Fly Zone घोषित।
*उक्त क्षेत्र एवं उसके ऊपर Drones, Paragliding and Hot Air Ballons पूर्णतः वर्जित*
*अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर, रांची द्वारा जारी की गयी निषेधाज्ञा*
*दिनांक 19 सितंबर 2024 के प्रातः 05ः00 बजे से दिनांक 20.09.2024 की रात्रि 11:00 बजे तक निषेधाज्ञा*
*दिनांक 19 एवं 20 सितंबर 2024 को अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार के प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम को लेकर No Flying Zone घोषित किया गया है।*
*सुरक्षा के दृष्टिकोण से अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर, रांची द्वारा बी०एन०एस०एस० की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न प्रकार की निषेधाज्ञा जारी की गयी है :-*
दिनांक 19.09.2024 एवं 20.09.2024 को बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, हिनू चौक से राजेन्द्र चौक से सुजाता चौक से होटल रेडिसन ब्लू के 200 मीटर की परिधि को Drones, Paragliding and Hot Air Ballons के संदर्भ में "No Fly Zone" घोषित किया गया है, साथ ही उक्त क्षेत्र में तथा उसके ऊपर Drones, Paragliding and Hot Air Ballons पूर्णतः वर्जित रहेंगे।*
*यह निषेधाज्ञा दिनांक 19.09.2024 के प्रातः 05ः00 बजे से दिनांक 20.09.2024 की रात्रि 1के6