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प्रारंभिक स्कूल के प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति सीधी भर्ती के जरिये, नई नियमावली जारी

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बिहार में इन दिनों शिक्षकों से जुड़ा मुद्दा जोर-शोर से सुर्खियों में बना हुआ है. एक तरफ जहां नियोजित शिक्षक अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं तो वहीं दूसरी ओर प्रधान शिक्षकों को लिए बड़ी खबर आ गई है. दरअसल, प्रधान शिक्षकों के बहाली के लिए नियुक्ति और सेवा शर्त नियमावली 2024 को जारी कर दिया गया है. बता दें कि, शिक्षा विभाग की ओर से 40 हजार से अधिक प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति के लिए यह नियम लागू किया गया है. इसके साथ ही बताया गया कि, कोई भी अभ्यर्थी अधिकतम तीन बार ही प्रधान शिक्षक की परीक्षा दे सकेगा. शिक्षा विभाग ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है. 

बीपीएससी करेगा प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति

इसी नियमावली के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग प्रधान शिक्षक के पद पर नियुक्ति करेगा. इस नियमावली को बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 के नाम से जाना जायेगा. प्रधान शिक्षक नियमावली की माने तो, प्रारंभिक स्कूल के प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति सीधी भर्ती के जरिये की जायेगी. परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम का निर्धारण बीपीएससी की तरफ से प्रशासी विभाग के परामर्श से किया जायेगा. निर्धारित पाठ्यक्रम के आलोक में परीक्षा का आयोजन, प्रश्न पत्रों का निर्धारण, आंसर शीट का मूल्यांकन और रिजल्ट का प्रकाशन बीपीएससी करेगा. परीक्षा के पैटर्न का निर्धारण बीपीएससी करेगा. लेकिन, ऐसा वह शिक्षा विभाग के परामर्श से करेगा और विभाग के ही परामर्श से परीक्षा के लिए कटऑफ मार्क निर्धारित होगा.

परीक्षा के माध्यम से होगी नियुक्ति 

यह भी बता दें कि, प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति परीक्षा के माध्यम से होगी. हालांकि बिहार राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियमावली 2018 से आच्छादित शिक्षकों को इस परीक्षा में शामिल होने की बाध्यता नहीं रहेगी. वे पात्रता और रिक्ति की उपलब्धता के अधीन प्रोन्नति के माध्यम से शिक्षक बन सकेंगे. प्रधान शिक्षक का पद स्थानांतरणीय होगा. प्रधान शिक्षक के अनुरोध पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक स्थानांतरण कर सकेंगे. एक प्रधान शिक्षक को अपने पूरे सेवाकाल में इस विकल्प का प्रयोग केवल दो बार ही कर सकेंगे. प्रधान शिक्षकों के वेतन वित्त विभाग के परामर्श से तय किये जायेंगे.

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