दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से एक बार फिर बड़ा झटका लगा है . अरविंद केजरीवाल का पक्ष लेते हुए उनकी गिरिफ्तारी के खिलाफ एक राहत याचिका दायर की गई थी .जिस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इसे ख़ारिज कर दिया है साथ ही याचिकाकर्ता के ऊपर 75 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि याचिकाकर्ता का इस मामले में कुछ भी लेना देना नहीं है .कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा की अरविंद केजरीवाल खुद जेल में हैं वह खुद आकर अदालत में अपने तरफ से याचिका दायर कर सकते हैं उनके पक्ष में किसी को कुछ भी करने की जरुरत नहीं है.
कोर्ट ने यहां तक बोला की अरविंद केजरीवाल को गर अपने लिए राहत चाहिए होगी वो खुद सक्षम हैं खुद कोर्ट में आकर याचिका दायर करने के लिए .अरविंद केजरीवाल की राहत याचिका पर कार्यवाहक न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने आदेश पारित करते हुए आगे फैसला सुनाते हुए कहा की यह आदालत उच्च पद पर आसीन सीएम केजरीवाल के खिलाफ जो लंबित आपराधिक मामले में असाधारण अंतरिम जमानत देने की मांग की गयी है इसपर कोर्ट जमानत नहीं दे सकती है आगे कोर्ट ने यह भी कहा की कोर्ट की तरफ से कोई भी न्यायिक आदेश के आधार पर किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है.
वही कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया की इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही चुनौती दी जा चुकी है और अरविंद केजरीवाल खुद अपने लिए कदम उठा सकते हैं .बताते चले की कोर्ट में जो जनहित याचिका दायर की गयी है उसके तहत यह मांग की गई है की सीएम अरविंद केजरीवाल को उनके बचे हुए कार्यकाल तक विशेष अंतरिम जमानत प्रदान की जाए .