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ASI सर्वे: ज्ञानवापी मस्जिद का खुला दरवाजा, लेकिन तहखाने की चाबी देने से मुस्लिम पक्ष का इनकार

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ज्ञानवापी में शनिवार को दूसरे दिन एएसआई पूरे परिसर का सर्वे कर रही है. इस दौरान मस्जिद के केयरटेकर एजाज अहमद ने कहा कि आज मस्जिद ताला खोला गया है. एएसआई की टीम मस्जिद में प्रवेश गई, वजूखाने को छोड़कर मस्जिद के अंदर भी सर्वे हो रहा है. वहीं इस मामले में अब नया विवाद खड़ा हो गया. मुस्लिम पक्ष अपने कब्जे का तहखाना खोलने के लिए से मना कर दिया है. 

मुस्लिम पक्ष के वकील मुमताज अहमद ने ज्ञानवापी परिसर से बाहर निकलने के बाद कहा कि हम लोग सर्वे का पूरा सहयोग कर रहे हैं. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि हम तहखाने की चाबी क्यों दें उनको, जहां खोलना है, वह खोल लेंगे? उन्होंने बताया कि एएसआई टीम अभी ऊपर के हिस्से का सर्वे कर रही है. शुक्रवार को भी तहखाने में सर्वे की कार्यवाही नहीं हो पाई थी, क्योंकि किसी मुस्लिम पक्ष ने ताला नहीं खोला था और चाबी भी नहीं दी थी. जानकारी के मुताबिक तहखाने में गंदगी और मलबा का ढेर होने की वजह से अभी लंबाई-चौड़ाई मापने का काम शुरू नहीं हो पाया है, इसलिए आज तहखाना खोलकर उसकी सफाई की जानी थी.

सर्वे में शामिल हुआ मुस्लिम पक्ष

एएसआई के सर्वे में शामिल होने से पहले अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेट्री मोहम्मद यासीन ने कहा कि हम कानूनी प्रक्रिया का इंतजार कर रहे थे. अब जब कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया तो हम एएसआई सर्वे में पूरा सहयोग करेंगे. 4 अगस्त हो हुए सर्वे में मुस्लिम पक्ष का कोई सदस्य शामिल नहीं हुआ था. वहीं हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि आज डिटेल मेथड के जरिए काम किया जाएगा, जो आगे के सर्वे का रूप तय करेगा. वाराणसी के जिला जज के न्यायालय ने ASI सर्वे की मियाद बढ़ाकर 4 हफ्ते कर दी है.

दूसरे दिन 7 घंटे चला सर्वे

- 5 अगस्त को एएसआई ने करीब 7 घंटे सर्वे किया.

- सर्वे में ज्ञानवापी परिसर के चारों ओर बाहरी हिस्सों की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी हुई.

- त्रिशूल, स्वास्तिक, घंटी, फूल जैसी आकृतियों की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई गई.

- सर्वे में ज्ञानवापी की दीवारों, गुंबद और खंभों पर बने चिह्नों को रिकॉर्ड किया गया.

- हर आकृति की निर्माण शैली, उसकी प्राचीनता आदि की जानकारी दर्ज की गई.

मस्जिद को न छूआ जाए: सुप्रीम कोर्ट

ज्ञानवापी मामले में शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसमें ASI को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वैज्ञानिक सर्वे करने की अनुमति दी गई थी. मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने यह भी आदेश दिया है कि ASI सर्वे के दौरान मस्जिद को छुआ न जाए और कोई खोदाई न हो. 

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