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ED का विरोध दरकिनार, सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दे दी अंतरिम जमानत

Big breaking Ignoring ED's opposition, Supreme Court grants

BREAKING NEWSबड़ी खबर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर है जहां उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई है.

 सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 जून तक के लिए जमानत दे दी है. उन्हें 2 जून को फिर से कोर्ट में सरेंडर करना होगा.  कोर्ट के आदेश के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में प्रचार कर सकेंगे और इसका असर चुनाव के परिणाम पर जरुर पड़ेगा.

 सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं बियानी शुरू हो गई है कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है,और उम्मीद जताई है कि झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को भी इस तरह की राहत मिलेगी. वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत इंडिया गठबंधन के अधिकांश दलों के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है.

 जबकि भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा है. भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि कोर्ट ने कुख्यात अपराधी की तरह अरविंद केजरीवाल को 15 दिन के लिए जेल से बाहर निकालने की अनुमति भी है और फिर उन्हें  जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा. आखिर उन्होंने किसी तरह की गड़बड़ी नहीं की है तो फिर उन्हें क्यों जेल जाना पड़ रहा है.


 गौरतलब है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 21 मार्च से शराब नीति घोटाले में  जेल में हैं.

अरविंद केजरीवाल के अंतरिम जमानत की सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी ED की तरफ से विरोध जताया गया था और कहा गया था कि अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी भी नेता को चुनाव प्रचार करने के लिए जमानत दी गई हो..यहां तक कि अगर जेल से कोई नेता चुनाव लड़ा है और वह उसने जीत भी दर्ज की है फिर भी उसे प्रचार करने के लिए जमानत अभी तक नहीं मिली है.ED ने अपने हलफनामा में कहा था  कि चुनाव प्रचार करने का अधिकार इस देश में कोई मौलिक अधिकार नहीं है. अगर अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए जमानत दी जाती है तो जेल में बंद  कई अन्य नेता भी अपने लिए जमानत की मांग करेगें.

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