Join Us On WhatsApp
BISTRO57

राहुल गांधी को लेकर SC का बड़ा फैसला, लोकसभा सदस्यता बहाली को चुनौती देने वाली याचिका की खारिज

Big decision of SC regarding Rahul Gandhi, petition challeng

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर बड़ी खबर है. राहुल गांधी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. दरअसल, 'मोदी सरनेम' मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने जनहित याचिका दाखिल की थी. याचिका के जरिये वकील की ओर से मांग की गई थी कि राहुल गांधी को सदस्यता रद्द की जाए. जिस पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है. इसके साथ ही याचिका दायर करने वाले वकील पर लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

बता दें कि, मोदी सरनेम को लेकर साल 2019 में राहुल गांधी ने एक टिप्पणी की थी, जिसके चलते उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर हुआ था. इस मामले में सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को दोषी माना और उन्हें दो साल की सजा सुनाई. दो साल की सजा मिलने के चलते जनप्रतिनिधि कानून के प्रावधान के तहत राहुल गांधी को 24 मार्च 2023 को संसद सदस्यता से अयोग्य ठहरा दिया गया. इस टिप्पणी की वजह से उन्हें अपनी लोकसभा सदस्यता गंवानी पड़ी थी.

हालांकि, 'मोदी उपनाम' टिप्पणी मामले में चार अगस्त को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली थी. सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम फैसला सुनाया था और इसके साथ ही उनकी सजा पर रोक लगा दी थी. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सात अगस्त को लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता भी बहाल कर दी थी. लेकिन, तभी इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट के वकील ने याचिका दायर की थी. जिस पर आज सुनवाई हुई और याचिका को खारिज कर दिया गया. इसके साथ ही वकील पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया गया.

bistro 57

Scan and join

darsh news whats app qr
Join Us On WhatsApp