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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर दायर याचिका खारिज

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इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां सुप्रीम कोर्ट में नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर जो याचिका दायर की गई थी, उसे खारिज कर दिया गया है. दरअसल, याचिका को लेकर आज सुनवाई की गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए, उसे खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए दखल देने से इनकार कर दिया है. साथ ही यह कह दिया है कि, यह कोई कोर्ट का विषय नहीं है. समझ में नहीं आता कि आपलोग ऐसी याचिका कोर्ट में लाते ही क्यों हैं ?

इतना ही नहीं, याचिका खारिज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि, यह तो गनीमत है कि जुर्माना नहीं लगाया गया. यह कहीं से भी कोर्ट का विषय नहीं है तो क्या लगा दें जुर्माना ? बता दें कि, नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर किया गया था. जिसमें लोकसभा सचिवालय को नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों कराने की अपील की गई थी. 

याचिका में कहा गया था कि, नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं करना, यह उनका अपमान है. जिसके बाद कोर्ट ने आज मामले में सुनवाई की और याचिका को सख्ती से खारिज कर दिया. बता दें कि, 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होना है, जिसको लेकर विपक्ष ने विरोध किया है. अब तक 20 विपक्षी दलों ने उद्घाटन का विरोध किया और इसके साथ ही समारोह का बहिष्कार भी कर दिया है. 

 

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