BREAKING - झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई प्रवर्तन निदेशालय(ED) को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने ईद की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दी कि झारखंड हाई कोर्ट के फैसले मैं हास्य करने की कोई जरूरत नहीं है. सुप्रीम कोर्ट की स्टेफनी से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बहुत बड़ी राहत मिली है, क्योंकि अगर झारखंड हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट एड के पक्ष में फैसला सुनाती तो हेमंत सोरेन को फिर से जेल जाने पर सकती थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से हेमंत सोरेन को बहुत बड़ी राहत मिली है.
ED की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि झारखंड हाई कोर्ट ने विस्तृत कारण बताते हुए आदेश दिया है.निचली अदालत उनसे प्रभावित हुए बिना सुनवाई जारी रखे। सुप्रीम कोर्ट को जमानत देने के हाई कोर्ट के फैसले में दखल की कोई जरुरत नहीं लगती है।
बताते चलें कि जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने इसी साल 31 जनवरी को पूछताछ के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था लेकिन हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद हेमंत सोरेन ने फिर से 4 जुलाई को झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है.