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बिहार के निजी स्कूल संचालक को करना होगा ये जरुरी काम, अन्यथा लगेंगे ताले..

Bihar Education Department will close most of the private sc

Desk- शिक्षा विभाग के एक आदेश से बिहार के हजारों निजी स्कूल बंद हो सकते हैं, क्योंकि राज्य में अब कोई भी गैर स्वीकृत निजी स्कूल संचालित नहीं होगा इसको लेकर शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किए हैं और 15 अगस्त तक  निजी स्कूलों को स्वीकृति लेने की मोहलत दी है. एक जानकारी के अनुसार बिहार में करीब 40 हज़ार से अधिक निजी विद्यालय संचालित हो रहे हैं उसमें से महज 12 हज़ार निजी विद्यालय ही स्वीकृति ली है, बाकी 28 हज़ार से ज्यादा निजी विद्यालय प्रशासन से किसी प्रकार की स्वीकृति नहीं ली है अगर ये स्कूल आने वाले दिनों में स्वीकृति नहीं लेते हैं तो फिर इन्हें शिक्षा विभाग बंद करने के साथ ही उनके संचालक से जुर्माना भी वसूलेगी.


 इस संबंध में राज्य के प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्रा ने बताया कि निजी विद्यालयों को हर हाल में राज्य सरकार से प्रस्वीकृति लेनी ही होगी इसके लिए उन्हें 15 अगस्त का समय दिया गया है यह उनके लिए अंतिम अवसर होगा. निजी विद्यालयों की मनमानी नहीं चल सकती है सरकार से प्रस्वीकृति क़े लिए बगैर निजी विद्यालयों का संचालन करना पूरी तरह से अवैध है इससे कई तरह की परेशानी हो रही है. इन सभी को पहले भी स्वीकृति लेने के लिए कहा गया था लेकिन ये लोग लगातार लापरवाही बरत रहे हैं अब 15 अगस्त की तिथि अंतिम अवसर इन लोगों के लिए होगी. 15 अगस्त के बाद स्वीकृति नहीं लेने वाले स्कूलों को बंद किया जाएगा और उनके संचालक से एक लाख तक का आर्थिक जुर्माना वसूला जाएगा . सरकारी के साथी निजी स्कूलों को भी शिक्षा के अधिकार के तहत गरीब बच्चों का नामांकन लेना अनिवार्य है.


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