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बिहार सरकार करा सकेगी जातीय जनगणना, हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत

Bihar government will be able to conduct caste census

इस वक्त की बड़ी खबर जातीय जनगणना को लेकर सामने आ रही है जहां पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया है. अब बिहार सरकार जातीय जनगणना करा सकेगी. पटना हाईकोर्ट ने रोक की याचिका को खारिज कर दिया है. जिसके बाद कहा जा रहा है कि, बिहार सरकार को बड़ी राहत मिली है. बता दें कि, जातिगत जनगणना नहीं कराने को लेकर याचिकाकर्ता के द्वारा कुल 6 याचिकाएं दाखिल की गई थी. 

याचिकाकर्ता ने ओर से साफ तौर पर यह कहा था कि, जातिगत जनगणना से लोगों की निजता भंग हो रही है. इसके साथ ही बिहार सरकार अपने फायदे के लिए जातिगत जनगणना करा रही है. जिसको लेकर आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और फैसला सरकार के पक्ष में आया. यानी कि याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज कर दिया गया और कोर्ट में सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया गया.  

बता दें कि, जातिगत जनगणना का लगभग 80 प्रतिशत काम पूरा हो गया था. जातिगत जनगणना आखिरी चरण में थी तब ही याचिका दाखिल की गई थी, जिसके बाद पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी. कई बार मामले में सुनवाई हुई. जिसके बाद आज अंतिम फैसला सुनाया गया. पटना हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया, जिसके बाद अब बिहार सरकार जातिगत जनगणना करा सकेगी.

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