बिहार सरकार इंटर कास्ट मैरिज करने पर ढाई लाख रूपए की आर्थिक सहायता देती है. इसका उद्देश्य समाज में फैली जाति प्रथा को खत्म करना है. अगर कोई लड़का या लड़की अनुसूचित जाति वाले से शादी करता है तो अंतरजातीय शादी प्रोत्साहन योजना के तहत सरकार ढाई लाख रूपए की प्रोत्साहन राशि देगी. हालांकि इसके लिए शादी का रजिस्ट्रेशन करना होगा.
क्या है पात्रता ?
वर-वधु बिहार के स्थायी निवासी होने चाहिए. लड़की की न्यूनतम उम्र 18 और लड़के की न्यूनतम उम्र 21 साल होनी चाहिए. दोनों में से कोई एक पक्ष अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से हो और दूसरा पक्ष OBC या सामान्य जाति से होना चाहिए. विवाह हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत शादी का रजिस्ट्रेशन होना जरुरी है. शादी के एक साल के भीतर ही आवेदन करने पर ही योजना का लाभ मिलेगा.
कागजात कौन से लगेंगे ?
योजना का लाभ लेने के लिए शादी का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, वर-वधु का जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, वर-वधू का संयुक्त बैंक खाते का विवरण, मोबाइल नंबर देना होगा.
कैसे करें आवेदन ?
सबसे पहले बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर लें. इसमें मांगी गई जानकारी को सावधानीपूर्वक भरकर डॉक्यूमेंट अटैच कर दें. इसके बाद इस फॉर्म को सामाजिक कल्याण विभाग किअर्यालय में ले जाकर जमा कर दें.