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Bihar News : होल्डिंग टैक्स बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के जमा करने का जानें अंतिम तारिख, वरना देना होगा 1.5 प्रतिशत पेनल्टी...

पटना नगर निगम क्षेत्र के संपत्ति मालिकों को यह सूचना दी जाती है कि बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के भुगतान करने का यह माह अंतिम है। सितंबर में संपत्ति कर का भुगतान करने पर आम जनों को ना तो किसी तरह की छूट मिलती है ना ही कोई पेनल्टी देना होता है।

Bihar News : Holding tax bina kisi atirikt shulk ke jama kar
होल्डिंग टैक्स जमा करने की तारिख- फोटो : Google Image

Patna : पटना नगर निगम क्षेत्र के संपत्ति मालिकों को यह सूचना दी जाती है कि बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के भुगतान करने का यह माह अंतिम है। सितंबर में संपत्ति कर का भुगतान करने पर आम जनों को ना तो किसी तरह की छूट मिलती है ना ही कोई पेनल्टी देना होता है। परंतु 30 सितंबर के बाद उन्हें अतिरिक्त पेनल्टी लगेगी। नगर आयुक्त श्री अनिमेष कुमार पराशर द्वारा सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि पटना नगर निगम अन्तर्गत स्थापित सभी टैक्स काउंटरों पर संपत्ति कर एवं ठोस कचरा प्रबंधन शुल्क के भुगतान करने हेतु कर्मी निरंतर मौजूद रहे एवं आमजनों की टैक्स भुगतान में सहायता करें। 


1 अप्रैल से 30 जून तक ही मिलता है पांच प्रतिशत लाभ, अक्टूबर से देगा होगा 1.5 प्रतिशत पैन्लटी


गौरतलब है कि पटना नगर निगम द्वारा संपत्तिकर का सही समय पर भुगतान करने पर लोगों को छूट मिलती है और  समय सीमा के बाद उन्हें पेनल्टी देना होता है।



1 अप्रैल से 30 जून – 5 प्रतिशत का लाभ

1 जूलाई से 30 सितंबर – कोई लाभ एवं कोई पेन्लटी नहीं

1 अक्टूबर से 31 मार्च – 1.5 प्रतिशत की पेनल्टी



घर बैठे ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा


नगर निगम द्वारा ऐसे व्यक्ति जो घर बैठे अपने संपत्ति कर का भुगतान करना चाहते हैं उनके लिए भी ऑनलाइन की व्यवस्था की गई है। पटनावासियों को संपत्ति शुल्क का भुगतान करने के लिए नगर निगम की बेवसाइट https://www.pmc.bihar.gov.in/Home.aspx और  https://pmcptax.bihar.gov.in/pmc/public पर जाकर सीधे सीधे अपने संपत्ति कर का भुगतान कर सकते है। सभी इसके साथ ही व्हाट्सएप चैट बोट 924447449 के माध्यम से भी घर बैठे संपत्ति कर का भुगतान किया जा सकता है। इसके साथ ही नगर निगम कर्मियों द्वारा आम जनों को मांग पत्र भी घर बैठे उपलब्ध कराया जा रहा है।


पटना नगर निगम के संपत्ति कर भुगतान में रोस्टर अनुसार भुगतान करने पर ही आमजन को लाभ होगा। नगर निगम द्वारा आमजनों से अपील की जाती है कि ससमय अपने संपत्तिकर का भुगतान करें एवं अतिरिक्त शुल्क से बचें।



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