बिहार में पिछले दिनों हर्ष फायरिंग का कई मामले सामने आए हैं, कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं. अक्सर शादी, पार्टी या अन्य किसी भी तरह के समारोह में अपनी रसूख दिखाने के लिए लोग हर्ष फायरिंग करते हैं. कई बार इससे लोगों की जान पर भी बन आती है. इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए बिहार पुलिस ने एक निर्णय लिया है. बिहार पुलिस ने निर्णय लिया है कि अब राज्य में किसी भी शादी या तिलक समारोह की जानकारी नजदीकी थानों में देनी होगी.
बिहार पुलिस ने लागू की नई SOP
हर्ष फायरिंग की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए बिहार पुलिस ने नई SOP लागू की है. इसके तहत अब सार्वजनिक रूप से सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजनों की सूचना स्थानीय थानों को देनी होगी. साथ ही पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी हुआ सूचना पत्र भी भर देना होगा. ये जानकारी ADG विधि व्यवस्था संजय सिंह ने दी है.
ADG ने बताया कि हर्ष फायरिंग को लेकर पुलिस मुख्यालय की ओर से नई SOP लागू की गई है. इसके दायरे में शादी, तिलक, मुंडन, जनेऊ के सभी कार्यक्रम आएंगे. हालांकि पुलिस का विशेष ध्यान मैरिज हॉल, मैरिज गार्डन, बेंक्वेट हॉल जैसी जगहों पर आयोजित होने वाले उन आयोजनों पर रहेगा जहां भीड़ जुटती है और हर्ष फायरिंग का खतरा होता है. इसके अलावा थानों को भी निर्देश जारी किए गए हैं कि मैरिज हॉल की सूची बनाकर वहां CCTV लगवाए जाएं.