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बिहार में लागू हुआ 75 फीसदी आरक्षण, सरकारी नौकरियों में मिलेगा बड़ा फायदा; जातियों के हिसाब से समझें पूरा गणित

बिहार में अब 75 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा. बिहार की नीतीश कुमार की सरकार ने इसको लेकर  गजट प्रकाशित कर दिया है. यानी अब से शिक्षण संस्थानों और नौकरी में अनुसूचित जाति/जनजाति, ईबीसी और ओबीसी को 75 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा. मंगलवार (21 नवंबर) से इसे लागू कर दिया गया है. बिहार सरकार ने आरक्षण की सीमा में 15 फीसदी का इजाफा किया है.

राज्यपाल ने बिल पर लगाई मुहर

बता दें कि बिहार सरकार ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान  आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पेश किया था. 9 नवंबर को इसे दोनों सदन से पास किया गया था. इसमें आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75 फीसदी करने का प्रावधान था. इस बिल को राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने भी अपना समर्थन दिया था. दिल्ली से लौटते ही राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने रिजर्वेशन बिल-2023 पर अपनी मुहर लगा दी.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 नवंबर को सदन में घोषणा की थी कि बिहार में आरक्षण के दायरे को बढ़ाया जाएगा. बिहार में 60 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था को बढ़ाकर 75 फीसदी करने का एलान सीएम ने किया था. इस एलान के तुरंत बाद ही नीतीश कुमार ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई थी. ढाई घंटे के भीतर ही कैबिनेट ने आरक्षण के दायरे को बढ़ाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी थी. इसके बाद 9 नवंबर को दोनों सदनों से इसे पारित किया गया था.

कुल आरक्षण में 15 प्रतिशत की वृद्धि

नई व्यवस्था में 75 प्रतिशत आरक्षण का प्रविधान है. यानी पहले से जारी आरक्षण में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. इनमें से 13 प्रतिशत पिछड़े एवं अति पिछड़े के कोटा में जुड़ा. दो प्रतिशत की बढ़ोत्तरी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 और अन्य वर्गों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण पहले से दिया जा रहा था. अनुसूचित जातियों-एवं जनजातियों को संख्या के अनुसार आरक्षण का प्रविधान है. जाति आधारित गणना में उनकी आबादी करीब 22 प्रतिशत है, इसलिए 22 प्रतिशत आरक्षण का भी प्रविधान किया गया है.

बिहार में अब किसे कितना आरक्षण मिलेगा?

बिल के लागू होने के बाद बिहार में एससी को 20 फीसदी, एसटी को दो फीसदी. अति पिछड़ा को 25 फीसदी और पिछड़े वर्ग को 18 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा. इसके साथ ही सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाला 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान लागू रहेगा. शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरी में पिछले, दलित और महादलित को इस आरक्षण का लाभ मिलेगा. इस वर्ग के छात्रों को सरकारी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इसका फायदा होगा.

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