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इस योजना के तहत सरकार युवाओं को देती है 5 लाख रूपए, ऐसे करें आवेदन

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बिहार सरकार राज्य के अल्पसंख्यक युवाओं के लिए अल्पसंख्यक ऋण रोजगार योजना चलाती है, जिसके तहत सरकार राज्य के अल्पसंख्यक युवाओं को स्टार्टअप करने के लिए 5 लाख रूपए तक का लोन देती है. राज्य सरकार इसके लिए हर हाल बजट पारित करती है. इस योजना का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना है. इतना ही नहीं इस योजना से युवा खुद के साथ-साथ दूसरे युवाओं को भी नौकरी दे पाएंगे. 

हालांकि इस योजना का लाभ सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को मिलता है, जैसे इस्लाम, पारसी, जैन, बौद्ध, और सिख धर्म धर्म को मानने वाले युवा. इसके अलावा आवेदक बिहार का रहने वाला हो और उसे किसी तरह का सरकारी लाभ न मिलता हो. इस योजना का लाभ उठाने के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम 50 साल है. 

कौन से डाक्यूमेंट्स लगेंगे ? 

अल्पसंख्यक ऋण योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को इन डाक्यूमेंट्स की जरुरत पड़ेगी. 

जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो. 

कैसे करें आवेदन ? 


मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार योजना का आवेदन ऑफलाइन होता है. इसके लिए सबसे पहले आपको अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट http://bsmfc.org/ पर जाकर यहां से फॉर्म डाउनलोड करना होगा. फॉर्म को भरकर डाक्यूमेंट्स अटैच कर दें और अंत में इसे अल्पसंख्यक विभाग के कार्यालय में ले जाकर जमा कर दें.

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