Patna- बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC )द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती की पहली परीक्षा में कुछ अंक से पिछड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है क्योंकि उन्हें शिक्षक बनने का मौका मिल सकता है.पटना हाई कोर्ट ने इस परीक्षा के लिए पूरक रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया है.
धीरेंद्र कुमार ने इस संबंध में पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निकाले गए विज्ञापन और रिजल्ट में अभ्यर्थियों की संख्या की जानकारी दी गई थी. इसमें पूरक रिजल्ट की डिमांड की गई थी. मामले की सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग और बिहार लोक सेवा आयोग को पूरक रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया है.
बतातें चलें कि अक्टूबर 2023 में बीपीएससी(TRE-1) का रिजल्ट जारी हुआ था।