DESK- बड़ी खबर समाजवादी पार्टी के मंत्री और सांसद रह चुके आजम खान को लेकर है. रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें डूंगरपुर केस में 10 साल की सजा सुनाई है और 14 लाख का जुर्माना भी लगाया है. इस मामले में कोर्ट आजम खान को बुधवार को ही दोषी करार दिया था और आज का दिन सजा के बिंदु पर बहस के लिए रखा था.
बताते चलें कि ये मामला 3 फरवरी 2016 का है. आरोप है कि पुलिस लाइन के पास कुछ लोगों के मकान बने हुए थे. जिसे सरकारी मकान बताकर तोड़ दिया गया था. इस पर 2019 में बीजेपी सरकार आने पर जेल रोड निवासी एहतेशाम ने मुकदमा दर्ज कराया था.एहतेशाम का आरोप है कि सेवानिवृत्त सीओ आले हसन खां, बरेली के ठेकेदार बरकत अली, रामपुर (Rampur News) के पूर्व पालिका अध्यक्ष अहमद खां पुलिस वालों के साथ उनके घर में घुस गए थे. उन्हें मारापीटा और घर से निकाल दिया. 25 हजार रुपये और एक मोबाइल फोन भी लूट लिया. इसकी शिकायत जब सपा सरकार में मंत्री आजम खां (Azam Khan) से की गई तो उनकी बात सुनने की जगह मारपीट कर भगा दिया गया.