DESK- दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल(Arvind kejriwal) को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. 7 दिन अंतरिम जमानत को बढ़ाने की उनकी याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है. जस्टिस जे के माहेश्वरी और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने केजरीवाल की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी के तत्काल सुनवाई की गुजारिश पर विचार करने से मना कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि जब पिछले हफ्ते बेंच के एक सदस्य जस्टिस दीपांकर दत्ता वेकेशन बेंच में थे तो आपने ये क्यों नहीं मेंशन किया. इस मामले को आगे के निर्देशों के लिए भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के पास भेज दिया गया.
बतातें चलें कि अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मुख्यमंत्री को कुछ मेडिकल टेस्ट कराने के लिए अंतरिम जमानत की अवधि में 7 दिन का विस्तार दिया जाना चाहिए. टेस्ट पूरा होने के बाद वो 9 जून को सरेंडर कर देंगे.
गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति घोटाले मामले में ED ने गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी की वैधता पर चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 21 दिनों के लिए अंतरिम जमानत दी थी. उन्हें 2 जून को कोर्ट में सरेंडर करना है, पर केजरीवाल विशेष मेडिकल चेकअप को लेकर 7 दिन की अंतरिम जमानत बढ़ाना चाहते हैं.