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PATNA SSP पर 15 लाख का जुर्माना, जानें वजह..

Breaking Patna SSP fined Rs 15 lakh, know the reason

Patna- बड़ी खबर राजधानी पटना से है जहां पुलिस कस्टडी में अपहरण के आरोपी की मौत के मामले में मानवाधिकार आयोग ने बड़ा सख्त फैसला दिया है और पटना के एसएसपी पर 1 लाख 57 हजार 400 का जुर्माना लगाया है. आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव और पटना के एसएसपी को जिम्मेदार पुलिस वालों से जुर्माना की रकम  एक माह के अंदर वसूल कर मृतक के पिता को देने का आदेश दिया है. आयोग के इस आदेश के बाद पटना पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि मानवाधिकार आयोग ने पहली बार पुलिस कस्टडी में किसी मौत को लेकर इतनी बड़ा सख्त फैसला दिया है.

 यह मामला पटना जिले के फुलवारी शरीफ थाना से जुड़ा हुआ है. यहां सुरेंद्र सिंह ने अपने बेटे सुशील के अपहरण का केस 7 जनवरी को दर्ज किया था. फुलवारी शरीफ पुलिस ने इस मामले में अपहृत सुशील के ममेरे भाई जितेश को बांस घाट के पास से गिरफ्तार किया था, और उसके बाद पुलिस कस्टडी में ही जितेश की मौत हो गई थी. जितेश पढ़ाई करने वाला छात्र था.

 पुलिस कस्टडी में जितेश की मौत को हत्या बताते हुए उसके पिता ने मानवाधिकार आयोग में शिकायत की थी. इस केस की जांच सीआईडी कर रही है. मानवाधिकार आयोग ने जुर्माना लगाने के साथ ही सीआईडी के एडीजी को हर महीने रिपोर्ट देने का आदेश दिया है. आयोग ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट का अवमाननावद भी चलाने का निर्देश दिया है.

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