भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. उनपर महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न का आरोप था. कोर्ट ने आज गुरुवार को उन्हें नियमित जमानत दी है. मामले में दिल्ली पुलिस का रुख असमंजस में दिखा. कोर्ट में दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि वह जमानत याचिका का न तो विरोध कर रहे हैं और न ही समर्थन कर रहे हैं, उनका कहना केवल इतना है कि इस पर कानून के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी.
आपको बता दें कि इससे पहले मंगलवार यानी 18 जुलाई को बृजभूषण शरण सिंह को पहलवानों के यौन शोषण के मामले में राहत मिली थी. राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को मामले में बृजभूषण और उनके सह आरोपित विनोद तोमर को दो दिन की अंतरिम जमानत दी थी. इस दौरान बृजभूषण भारी पुलिस सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश हुए थे.
Former Wrestling Federation of India (WFI) chief and BJP MP Brij Bhushan Sharan Singh in Parliament
— ANI (@ANI) July 20, 2023
Delhi's Rouse Avenue Court will give an order at 4pm on his regular bail plea in an alleged sexual harassment case registered by several wrestlers. pic.twitter.com/ENAEcZ1ZxZ
पिछली सुनवाई के दौरान एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल की कोर्ट ने कहा था कि मामले की अगली सुनवाई के दौरान नियमित जमानत याचिका पर बहस के बाद निर्णय लिया जाएगा. कोर्ट ने आरोपितों के विरुद्ध दाखिल आरोपपत्र पर संज्ञान लेकर सात जुलाई को समन जारी कर पेश होने के आदेश दिए थे.
Rouse Avenue Court of Delhi grants regular bail to outgoing Wrestling Federation of India's President Brij Bhushan Sharan Singh and the Federation's assistant secretary Vinod Tomar Singh in the sexual harassment case registered on the basis of complaints of several wrestlers.
— ANI (@ANI) July 20, 2023
बृजभूषण के वकील ने कोर्ट को बताया था कि यह बिना गिरफ्तारी का आरोपपत्र है. इस पर जमानत याचिका दाखिल कर दी गई है. दिल्ली पुलिस की ओर से लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव पेश हुए. कोर्ट ने पूछा कि जमानत के लिए आपके क्या तर्क हैं? दिल्ली पुलिस ने कहा था कि उन्होंने बृजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया है.
बृजभूषण के वकील राजीव मोहन ने दलील रखी कि पुलिस ने मामले में जो भी धाराएं लगाई हैं उनमें किसी में भी पांच साल से ज्यादा सजा का प्रवाधान नहीं है. दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण सिंह की जमानत का ये कहते हुए विरोध किया कि वह बाहर जाकर गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं. कोर्ट ने बृजभूषण सहित दोनों आरोपितों को राहत देते हुए उन्हें 20 जुलाई तक 20-20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दी थी.
गौरतलब है कि वकील बृजभूषण के वकील ने कहा था कि अब इस मामले से जुड़े सभी पक्षकारों को आरोपपत्र की कॉपी दी जाएगी, लेकिन इस मामले में मीडिया के द्वारा अलग ट्रायल न चलाया जाए. इस पर कोर्ट ने कहा था कि अगर वह चाहते हैं कि मामले में इन कैमरा कार्यवाही हो तो हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकते हैं. बृजभूषण के वकील एपी सिंह ने कहा दिल्ली पुलिस का आरोपपत्र झूठ का पुलिंदा है. उन्हें फंसाने की साजिश रची जा रही है.