हत्या के मामले में चार अभियुक्तों को मिली आजीवन कारावास की सजा,साथ ही कोर्ट ने लगाया 90 -90 हजार रुपये का अर्थदण्ड,22 वर्ष के बाद आया फैसला
बक्सर- हत्या के मामले में बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 4 विजेन्द्र कुमार की कोर्ट में सुनवाई हुई, सुनवाई के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश 4 ने पुलिस और दोनों पक्षों के गवाहों के सुनने के बाद हत्या के मामले में चारो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ सभी अभियुक्तो पर 90-90 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया गया है।
सिनेमा देखने के बहाने घर से ले जाकर कर दी थी हत्या
मामले की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक बिनोद कुमार सिंह ने बताया कि, दिनांक 18 जुन 2001 को बक्सर नगर थाना क्षेत्र के चरित्रवन के रहने वाले रघुवंश पांडेय का पुत्र सुशील पांडेय को चारो आरोपित ने सिनेमा देखने के लिए घर से लेकर गये। जब रात में घर नहीं लौटा तो परिवार वालों ने खोजबीन शुरू की जब कहीं पता नहीं चला तो परिजनों ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई, एक सप्ताह बाद सोमेश्वर स्थान के पास नहर से शव बरामद हुआ। शिनाख्त के बाद पता चला सुशील पांडेय का शव इसी मामले में सूचक रघुवंश पान्डेय ने चारो अभियुक्तो के खिलाफ महेंद्र पाठक , जितेंद्र पाठक साकिन गजधरा थाना- राजपुर, प्रकाश चंद तिवारी ग्राम- भलुहा, थाना,राजपुर, दशरथ चौधरी चरित्रवन नगर थाना बक्सर के निवासी हैं। सभी के खिलाफ नगर थाना में एफआईआर दर्ज कराया था। पुलिस की चार्जशीट के बाद न्यायाधीश विजेन्द्र कुमार ने सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर चार अभियुक्तों आजीवन कारावास के साथ ही साथ 90-90 हजार रुपया का प्रत्येक पर जुर्माना लगाया।