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सीएम स्टालिन के बेटे के खिलाफ बिहार में मुकदमा दर्ज, डेंगू-मलेरिया से की थी 'सनातन धर्म' की तुलना

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सनातन धर्म के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणियों को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ सोमवार को बिहार की एक अदालत में याचिका दायर की गई. मुजफ्फरपुर स्थित वकील सुधीर कुमार ओझा ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पंकज कुमार लाल की अदालत में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि टिप्पणी से हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंची है. ओझा, जो राजनीतिक दिग्गजों और अन्य मशहूर हस्तियों के खिलाफ अपनी याचिकाओं के लिए चर्चा में रहते हैं, ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत तमिलनाडु के सीएम और उनके बेटे, जो एक कैबिनेट मंत्री भी हैं, के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की है.

मामले को 14 सितंबर को सुनवाई के लिए पोस्ट किया गया है. डीएमके युवा विंग के सचिव और तमिलनाडु के युवा कल्याण मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने शनिवार को आरोप लगाया था कि सनातन धर्म समानता और सामाजिक न्याय के खिलाफ है, और इसकी तुलना कोरोनोवायरस, मलेरिया, डेंगू के कारण होने वाले बुखार से की थी. वायरस और मच्छर. उनकी टिप्पणी पर देश भर में भाजपा की ओर से तीखी प्रतिक्रिया हुई, कुछ नेताओं ने आरोप लगाया कि यह नरसंहार का आह्वान था और अन्य ने उदयनिधि पर देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की. उदयनिधि ने नरसंहार के दावे को खारिज कर दिया और कहा कि उनका भाषण सामाजिक बुराइयों की ओर इशारा करता है.

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