Delhi- दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई. उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट का फैसला आने दीजिए उसके बाद हम देखेंगे और अगली सुनवाई वह 26 जून को करेगी.
बताते चलें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत से दिल्ली शराब नीति केस मामले में नियमित जमानत मिल गई थी लेकिन इस जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई थी और निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी. प्रवर्तन निदेशालय की मांग पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई की थी और दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने यह निर्देश दिया कि जब तक उसका फैसला नहीं आ जाता है तब तक निचली अदालत के फैसले पर रोक लगी रहेगी. हाई कोर्ट के द्वारा निचली अदालत के फैसले पर तत्काल रोक लगाने के आदेश के खिलाफ ही अरविंद केजरीवाल के वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे लेकिन तत्काल सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली है और अब अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 26 जून को होगी. तब तक देखना है कि उससे पहले हाई कोर्ट का फैसला आ जाता है या नहीं और अगर फैसला आता है तो क्या अरविंद केजरीवाल के पक्ष में आते हैं या उनके खिलाफ.