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पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया झटका, जमानत याचिका खारिज

Delhi High Court gives blow to former Deputy CM Manish Sisod

इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका दे दिया है. दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. जिसके बाद मनीष सिसोदिया की परेशानी और भी बढ़ गई है. 

बता दें कि, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी मामले से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है. इस मामले में हैदराबाद के उद्यमी अभिषेक बोइनपल्ली, आप पार्टी के पूर्व मीडिया प्रभारी विजय नायर और विनाय बाबू सभी आरोपी हैं. इन सभी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है. 

दरअसल, कोर्ट में ईडी के तरफ से मनीष सिसोदिया समेत सभी आरोपियों की जमानत याचिका का विरोध किया गया. ईडी के तरफ से कहा गया कि, यदि उन सभी को जमानत दी जाती है तो वह जांच को प्रभावित कर सकते हैं. वे प्रभावशाली व्यक्ति हैं. जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई करते हुए जमानत याचिका को खारिज कर दिया.      

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