Desk- राउज एवेन्यू कोर्ट से नियमित जमानत मिलने के बाद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अभी तिहाड़ जेल में ही रहना होगा क्योंकि उनकी जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने तत्काल रोक लगा दी है. ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.
सुनवाई के दौरान ईडी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन्हें निचली अदालत में हमें अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया और आरोपी के वकील के दलील के आधार पर जमानत दे दी गई. वही दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के वकील के द्वारा भी अपनी बात रखी गई और ED की याचिका का विरोध किया गया. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और फैसला आने तक निचली अदालत द्वारा दिए गए जमानत के आदेश पर रोक लगाए रखने की बात कही है .