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बर्खास्त IAS पूजा खेड़कर को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली राहत.

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Delhi -महाराष्ट्र कैडर की बर्खास्त ट्रेनी IAS पूजा खेडकर को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने 21 अगस्त तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. भविष्य मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी इसके बाद हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार कार्रवाई कर सकेगी. हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि इस पूजा खेड़कर को जांच में पुलिस को सहयोग करना होगा.

 पुलिस ने पूजा पर फर्जी तरीके से सिविल सेवा परीक्षा पास करने का मामला दर्ज किया है। इसके बाद पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका निचली अदालत द्वारा खारिज कर दी गई थी जिसके बाद पूजा खेड़कर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अग्रिम जमानत की मांग की है.  इस याचिका पर नोटिस जारी करते हुए जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि मौजूदा मामले के तथ्यों को देखते हुए कोर्ट की राय है कि याचिकाकर्ता को अगली सुनवाई 21 अगस्त तक गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए..

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