झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लौंडेरिंग मामले में सोमवार को हुई सुनवाई में अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया।
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई की। अब इस मामले में 28 मई को अगली सुनवाई होगी।बताते चलें इस अंतरिम जमानत याचिका का उद्देश्य मौजूदा लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी के लिए प्रचार में भाग लेने की अनुमति देना था।