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पिता-पुत्र को आजीवन कारावास, जानें वजह..

Father and son sentenced to life imprisonment

DESK- खबर बिहार के जहानाबाद से है जहां पिता पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही 25 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया गया है. जहानाबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय जावेद अहमद खान की अदालत ने हत्या के दो अलग-अलग मामलों में बिट्टू कुमार उर्फ बालाजी एवं उसके पिता सुधीर कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।यह सजा कोसडिहरा गांव निवासी अमरेंद्र शर्मा और अरविंद शर्मा की हत्या के मामले में दी गई है.

 
पूरे मामले की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक बिंदु भूषण प्रसाद ने बताया कि दोनों मामला परसबीगहा थाना से संबंधित है। पहले मामले में मृतक अमरेंद्र कुमार ने अपने फर्दबयान में बताया था कि 11 अक्टूबर, 2019 को दोपहर में अपने घर से बाइक पर सवार होकर जहानाबाद जा रहे थे। इसी बीच सुधीर कुमार एवं उसके बेटे बिट्टू कुमार उर्फ बालाजी ने पिस्टल से फायर कर दिया। गोली अमरेंद्र कुमार के पेट में लगी और वह जख्मी होकर नीचे गिर पड़े। इलाज के दौरान अमरेंद्र शर्मा की मौत हो गई थी। परसबिगहा थाना में दोनों नामजद अभियुक्तों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।
अभियुक्त बिट्टू कुमार को जुवेनाइल घोषित किया गया। कुछ दिनों बाद अभियुक्त बिट्टू कुमार उर्फ बाला जी बाल सुधार गृह से भाग कर अमरेंद्र हत्याकांड के मुकदमे में गवाह रहे बड़े भाई अरविंद कुमार पर मुक़दमे में समझौता करने और केस वापस लेने की धमकी देने लगा। इनकार करने पर बिट्टू और उसके पिता सुधीर कुमार 13 नवंबर, 2022 को अरविंद शर्मा की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। इसी मामले में दोनों को सजा हुई है

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