Desk- बिहार के नियोजित शिक्षक या तो सक्षमता परीक्षा दें या अपना नौकरी छोड़ दें.. यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने बिहार शिक्षक संघ की याचिका पर सुनवाई करते हुए की है, यानी बिहार नियोजित शिक्षक संघ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है.
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के प्रारंभिक शिक्षक संघो की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने सक्षमता परीक्षा को रद्द करने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि सरकार के नियमों के मुताबिक शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देनी होगी, अगर परीक्षा नहीं दे सकते तो उन्हें नौकरी छोड़ देनी चाहिए।
दरअसल, बिहार प्रारंभिक शिक्षक संघ और परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ ने बिहार सरकार के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें सरकार ने नियोजित शिक्षकों को स्थाई करने के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित करने का फैसला लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों शिक्षक संघों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि शिक्षक राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं और उन्हें अपने कौशल को और भी बेहतर करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए।
शीर्ष अदालत ने सख्त लहजे में कहा कि हम देश और खासकर बिहार के बच्चों की शिक्षा के प्रति काफी गंभीर हैं। ऐसे में अगर कोई शिक्षक नियमों के अनुसार नहीं चलना चाहते हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए।