कुल 51 नामजद और 12000 अन्य पर मामला दर्ज हुआ था।
भाजपा नेताओं के तरफ से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव, पार्थ जलान, शिवानी जुलका, सुधीर श्रीवास्तव, स्मिता सिन्हा, अमित सिन्हा थे।
23 अगस्त को भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित रैली मे रांची पुलिस ने जो प्राथमिकी दर्ज की गयी थी उस मामले में उच्च न्यायालय ने आज भाजपा के 18 नेताओं के खिलाफ पीड़क कारवाई पर रोक लगा दी।
जिनके खिलाफ पीड़क कारवाई पर रोक लगाई गयी है उनमें
बाबूलाल मरांडी, कर्मवीर,आदित्य साहू, प्रदीप वर्मा ,दुल्लु महतो,अमर कुमार बाउरी, कुशवाहा शशि भूषण, अपर्णा सेन गुप्ता,डॉ नीरा यादव,शशांक राज, प्रतुल् साहदेव, , मंगल मूर्ति तिवारी, सत्येंद्र नाथ तिवारी, , अमित कुमार, अमरदीप यादव, आरती कुजुर्, वरुण कुमार, इंदु शेखर मिश्रा, शामिल थे।
सुधीर श्रीवास्तव ने बताया की
लालपुर थाना मे संजय कुमार, कार्यपलक दंडाधिकारी के आवेदन पर भाजपा नेताओं पर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी जिसमे हत्त्या का प्रयास का धारा भी लगाया था। इस मामले मे पुलिस ने आंसू गैस का गोली ,रबर गोली और खूब लाठी चलाई थी जिससे दर्जन भर से उपर भाजपा नेता घायल हुए थे और अस्पताल मे भर्ती हुए थे।
मामले की सुनवाई आज उच्च न्यायालय मे हुई और न्यायालय ने राज्य सरकार को आदेश दिया की तीन सप्ताह के अंदर शपथ पत्र दायर करे।