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रांची में खुले में मांस-मछली बेचने वाले करीब 250 दुकानदारों पर एफआईआर दर्ज।

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राँची के इन दुकानदारों की दुकान में साफ-सफाई  नहीं  थी, मांस-चीकेन काटने के लिए हाथों में ग्लव्स  नहीं लगाया था,  दुकानदारों के तो लाइसेंस भी नही थी फिर भी वे मांस दुकान चला रहे हैं। इन दुकानदारों पर संभवतः बीएनसी एक्ट की धारा 292, 293, 223 और 63 फूट सेफ्टी एक्ट 2006 और पुलिस एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की सूचना  है।

रांची के अलग-अलग थानों में दर्ज हुई प्राथमिकी

कोतवाली- 09

पंडरा ओपी क्षेत्र-10 

डेली मार्केट- 07 

सदर- लगभग 40 लोगों पर 

सुखदेव नगर- 07

हिंदपीढ़ी- 18 

डोरंडा- 10 

जगरनाथपुर- 37 

बरियातू- 30

लालपुर थाना-10 

लोअर बाजार थाना क्षेत्र- 14 

चुटिया- 11 

सभी के खिलाफ नियमों का पालन नहीं करने व बगैर लाईसेंस के दुकान चलाने का आरोप है।

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