राजधानी पटना में स्मार्ट सीसीटीवी कैमरे से ट्रैफिक चालान कटने का दौर लगातार जारी है. इसी बीच बिहार के छपरा जिले में भी चालान काटने का नया तरीका वहां के पुलिस पदाधिकारी ने निकाल लिया है. हालांकि छपरा में स्मार्ट सीसीटीवी कैमरे से नहीं बल्कि पुलिस वालों के मोबाइल फोन से फोटो खींच कर चालान काटा जा रहा है. अब अगर आप बिना हेलमेट के छपरा की सड़कों पर बाइक चला रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि परिवहन विभाग के अधिकारी किसी भी वक्त आपकी तस्वीर खींचकर आपके घर पर चालान भेज सकते हैं.
हाल के दिनों में छपरा में परिवहन विभाग ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने वाले कई ऐसे लोगों के घर चालान भेज चुका है. इसमें अधिकांश लोग ऐसे थे जो हेलमेट सिर में पहनने के बजाय हाथ में लटकाकर बाइक चला रहे थे. ऐसे लोगों को जिला परिवहन पदाधिकारी जनार्दन कुमार ने खुद ही चालान भेजना शुरू कर दिया है और अब यह निर्देश जिले के अन्य अधिकारियों को भी दिया गया है.
जिला परिवहन पदाधिकारी जनार्दन कुमार ने बताया कि हेलमेट नहीं पहनने वालों से महज एक हजार जुर्माना वसूला जाता है, लेकिन यह वैसे लोगों के लिए जरूरी है जो हेलमेट के महत्व को नहीं समझते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी के लिए हेलमेट बहुत जरूरी है. उन्होंने बताया कि भ्रमण के क्रम में ऐसे कई लोग मिले जो हाथ में हेलमेट लेकर बाइक चला रहे थे. जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि गाड़ी में बैठे-बैठे ही वैसे लोगों के बाइक की तस्वीर खींची और ऑनलाइन चालान उनके मोबाइल पर भेज दिया. परिवहन विभाग के इस कार्रवाई से जिले में हड़कंप मच गया है. हालांकि अभी भी अधिकांश ऐसे लोग देखे जा सकते हैं जो यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं. जिला परिवहन पदाधिकारी जनार्दन कुमार ने बताया कि धीरे-धीरे लोगों में जागरूकता आ रही है और अब हेलमेट पहनने वालों की संख्या काफी अधिक हो चुकी है.
ट्रैफिक नियम तोड़ने पर देना पड़ेगा इतना जुर्माना
जिला परिवहन पदाधिकारी जनार्दन कुमार ने बताया कि बिना हेलमेट बाइक चलाने पर 1000, बिना सीट बेल्ट पहने कार चलाने पर 1000 जुर्माने का प्रावधान है. इसी तरह स्टॉप लाइन वॉयलेशन करने पर 5 हजार, रॉग साइड ड्राइविंग में पहली बार पकड़े जाने पर 5 हजार और दूसरी बार 10 हजार जुर्माना देना पड़ेगा. वाहन चलाते वक्त मोबाइल पर बात करते पकड़े जाने पर 5 हजार और दूसरी बार 10 हजार देना पड़ेगा. ओवर स्पीडिंग और एलएमवी के लिए 2 हजार, एचएमवी के लिए 4 हजार, ट्रैफिक सिग्नल वॉयलेशन में पहली बार पकड़े जाने पर 5 हजार और दूसरी बार 10 हजार, दोपहिया वाहन पर दो से अधिक की सवारी करने पर 1000 जुर्माना देना होगा.
90 दिन के अंदर जमा करानी होगी राशी
डीटीओ ने बताया कि ई-चालान कटने के बाद 90 दिनों के अंदर हरहाल में राशि जमा करनी होगी. इस बीच दो बार नोटिस जारी किया जाएगा. इसके बाद भी फाइन जमा नहीं करते हैं तो उनकी सूची रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी यानी डीटीओ को चली जाएगी. इसके बाद संबंधित वाहन के मालिक को ट्रांसफर, सेल, परमिट आदि में परेशानी हो सकती है.