Delhi - दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनोज सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बनी राहत मिली है. शराब नीति मामले में कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है. करीब 17 महीना बाद मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ रहे हैं.
बताते चलें कि CBI ने शराब नीति मामले में सिसोदिया को पिछले साल 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद से हुए लगातार जेल में है. इस बीच मनीष सिसोदिया की जमानत की अर्जी कई बार अलग-अलग अदालतों द्वारा खारिज की जा चुकी थी, पर इस बार सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन की पीठ ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है. कोर्ट ने 6 अगस्त को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था जिसे आज सुनाया गया है.
सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि अक्टूबर में हमें बताया गया था कि 6-8 महीने में मुकदमा पूरा हो सकता है। हमने कहा था कि अगर ऐसा न हुआ तो आरोपी दोबारा ज़मानत की मांग कर सकता है। आरोपी लंबे समय से जेल में है। ऐसे में इन्हें PMLA सेक्शन 45 में दी गई ज़मानत की कड़ी शर्तों से रियायत की मांग की गई। वहीं जांच एजेंसी ने जमानत याचिका का विरोध किया इसके बावजूद कोर्ट ने जमानत दे दी.