PATNA- मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह को बड़ा झटका लगा है.पटना हाईकोर्ट ने मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह की नियमित जमानत की याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस एनके पाण्डेय की कोर्ट ने अनंत सिंह के आपराधिक इतिहास को देखते हुए उनके नियमित जमानत की याचिका को खारिज कर दिया. सरकारी वकील ने भी अनंत सिंह की याचिका का विरोध किया.
बताते चलें पटना के सचिवालय थाना कांड संख्या 54/2015 आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-ए), 26(2)/35 के तहत दर्ज मामले में निचली अदालत ने अनंत सिंह को 10 साल की कठोर कारावास की सजा के साथ ही 20 हज़ार का जुर्माना भी लगाया था। सजा मिलने के बाद अनंत सिंह की विधायकी की चली गई थी और अभी वे इस मामले में जेल में सजा काट रहे हैं.इसी मामले में अनंत सिंह की तरफ से नियमित जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है.
गौरतलब है कि मोकामा के विधायक नीलम देवी के राजद छोड़कर जदयू के साथ आने के बाद नीतीश सरकार का अनंत सिंह के प्रति व्यवहार बदला है और अभी उन्हें 15 दिन का पैरोल मिला है.वे 5 मई को पैरोल पर जेल से बाहर निकले हैं. उन्हें हाई कोर्ट से नियमित जमानत मिलने की उम्मीद थी पर वहां उन्हें निराशा मिली है.