PATNA- बिहार के उच्च माध्यमिक स्कूलों से हटाए गए अतिथि शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है.पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने अतिथि शिक्षकों को नियुक्ति में प्राथमिकता देने को लेकर पहल शुरू कर दी है. इसके लिए शिक्षा विभाग की तरफ से बिहार लोक सेवा आयोग को पत्र भेजा गया है, जिसमें शिक्षक नियुक्ति में अतिथि शिक्षकों को 5 से लेकर 25 अंकों तक अतिरिक्त प्रभार से देने का आग्रह किया गया है.
यह पत्र माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने बिहार लोक सेवा आयोग के सचिव को लिखी है. आयोग द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण में इन अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी. इसके लिए पटना हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग को आदेश दिया था.
शिक्षा विभाग द्वारा बीएससी को लिखा गया पत्र -
बताते चलें कि स्कूलों में शिक्षकों की कमी के दौरान बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने उच्च माध्यमिक स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की सेवा ली थी. बाद में बीपीएससी द्वारा स्थाई नियुक्ति किए जाने के बाद इन अतिथि शिक्षकों की सेवा खत्म कर दी गई थी, इसके खिलाफ इन अतिथि शिक्षकों ने आंदोलन भी किया था. उनकी मांग थी कि नियोजित शिक्षकों की तरह ही उन्हें भी बिहार लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा में प्राथमिकता दी जाए, पर उस समय शिक्षा विभाग के द्वारा उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया, इसके बाद यह अतिथि शिक्षक पटना हाई कोर्ट का रुख किया. इनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया था कि नियोजित शिक्षकों की तरह ही अतिथि शिक्षकों को भी बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती परीक्षा में प्राथमिकता दी जाए.
इन अतिथि शिक्षकों को मौका दिए जाने को लेकर तीसरे चरण के शिक्षक भर्ती परीक्षा पर तत्काल रोक लगा दी थी.