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ज्ञानवापी केस: ASI सर्वेक्षण पर फिलहाल रोक, कल फिर होगी इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के ASI सर्वे पर रोक लगा दी है. मामले की सुनवाई गुरुवार 27 जुलाई को की जाएगी. इस दौरान सर्वे कराने पर अंतिम फैसला लिया जाएगा. दरअसल, मुस्लिम पक्ष के वकील ने कोर्ट से कहा था कि उन्हें दो दिन का समय दिया जाए. इस पर चीफ जस्टिस ने कहा एक दिन का समय देने का फैसला किया. अब इस मामले की सुनवाई कल दोपहर 3:30 बजे होगी.

मुस्लिम पक्ष के वकील नकवी ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह संरक्षित स्थल नहीं है, जिस पर एएसआई का दावा है कि केंद्र सरकार की मंजूरी पर एएसआई एक्ट के मुताबिक सर्वे कर सकता है. सब कुछ होने के बावजूद कानूनी सवाल अभी भी खड़ा है कि एएसआई को कोर्ट की कार्यवाही में पार्टी नहीं बनाया गया है. इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर राज्य या एएसआई द्वारा कुछ भी गलत किया जाता है तो कोर्ट उन्हें हमेशा रोक सकता है.

नकवी: यह कोई संरक्षित साइट नहीं है.

ASI अधिकारी: ऐसा नहीं है. लेकिन एएसआई अपने एक्ट के मुताबिक सर्वे कर सकता है. आवेदन के आधार पर केंद्र सरकार मंजूरी दे सकती है.

CJ: एक पक्ष कहता है कि यह मंदिर है, दूसरा कहता है कि यह मस्जिद है। आप क्या कहते हैं? सीजे ने एएसआई अधिकारी से अपना हलफनामा पढ़ने को कहा. साथ ही सर्वे पर रोक लगाने को कहा.  

ASI अधिकारी ने हलफनामे में कहा: ढांचे को कोई नुकसान पहुंचाए बिना कोई भी गतिविधि नहीं की जाएगी. रडार सर्वे और जीपीआर सर्वे के लिए आईआईटी कानपुर की टीम को बुलाया जाएगा.

मामले में हिंदू पक्ष की ओर से पेश विष्णु शंकर जैन ने बताया, "एएसआई के एडिशनल डायरेक्ट ने आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक हलफनामा दायर किया, जिसमें कहा गया कि सर्वेक्षण के दौरान संरचना को कोई नुकसान नहीं होगा. एएसआई सर्वेक्षण कल तक नहीं होगा. अदालत इस मामले पर दोपहर 3.30 बजे फिर से सुनवाई करेगा."

जिला कोर्ट ने दिया था ASI सर्वे का आदेश 

बता दें कि पिछले दिनों जिला जज एके विश्वेश ने शुक्रवार को मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वे कराने का आदेश दिया था. ASI को 4 अगस्त तक सर्वे की रिपोर्ट वाराणसी की जिला अदालत को सौंपनी थी. इसी आदेश के बाद ASI की टीम सोमवार को ज्ञानवापी का सर्वे करने पहुंची थी. लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इस सर्वे पर रोक की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. कोर्ट ने सर्वे पर दो दिन के लिए रोक लगाते हुए मस्जिद कमेटी को हाईकोर्ट जाने को कहा था. इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने मंगलवार को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इस पर आज सुनवाई हो रही है.

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