सुप्रीम कोर्ट ने कथित धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से जारी समन के खिलाफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई शुक्रवार को 18 सितंबर के लिए स्थगित कर दी. न्यायमूर्ति अनुरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ को अवगत कराया गया कि सोरेन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी पेश होंगे, जिसके बाद उसने सुनवाई स्थगित कर दी. एक जूनियर वकील ने कहा कि मैं अनुरोध करता हूं कि मामले की सुनवाई सोमवार को की जाए. वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी इस मामले में बहस करेंगे. पीठ ने अनुरोध स्वीकार कर लिया.
हेमंत सोरेन ने रांची में ईडी के कार्यालय में 14 अगस्त को उपस्थित होने और धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपना बयान दर्ज कराने के लिए भेजे गए समन के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया है. इससे पहले, सोरेन पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों का हवाला देते हुए कथित रक्षा भूमि घोटाला मामले में ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे.
ईडी ने राज्य में कथित अवैध खनन से जुड़े एक अन्य धनशोधन मामले में पिछले साल 17 नवंबर को झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के नेता हेमंत सोरेन से नौ घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी. केंद्रीय जांच एजेंसी एक दर्जन से अधिक भूमि सौदों की जांच कर रही है, जिसमें रक्षा भूमि से संबंधित एक सौदा भी शामिल है. इस मामले में कथित तौर पर माफिया, बिचौलियों और नौकरशाहों के एक समूह ने मिलीभगत करके जाली दस्तावेज बनाए थे. ईडी ने राज्य में अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें हेमंत सोरेन के राजनीतिक सहयोगी पंकज मिश्रा भी शामिल हैं.