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पटना में अवैध जमीन कब्जा के खिलाफ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, SSP क़ो नोटिस..

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PATNA:-दीघा स्थित हाउसिंग बोर्ड के अधिग्रहित जमीन पर स्थानीय भू माफिया द्वारा अवैध निर्माण पर पटना हाई कोर्ट ने  संज्ञान लिया है ।जस्टिस संदीप कुमार ने  इस मामलें पर सुनवाई करते हुए पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक, हाउसिंग बोर्ड के प्रबंध निदेशक  एवं सहायक अभियंता को हलफ़नामा दायर कर वस्तु स्थिति को स्पष्ट करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही सभी विपक्षी अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर हाजिर होने का आदेश दिया है।ये आदेश राजीव नगर सहायक गृह निर्माण समिति के अध्यक्ष राजीव रंजन द्वारा दायर याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए दी।

रिट याचिका पर बहस करते हुए याचिकाकर्ता के अधिवक्ता  मनोज कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि समिति की अधिग्रहित जमीन पर भू-माफियाओं ने अवैध रूप से कब्जा कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है।बार-बार थाना को लिखित रूप से और मौखिक रूप से शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जबकि सहायक अभियंता द्वारा इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जो राजीव नगर थाना कांड संख्या 589/2021 है, परंतु पुलिस की मिली भगत के कारण भू माफियाओं की चांदी है ।कोर्ट ने ये आदेश पारित करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक को आदेश दिया है कि इस जमीन की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।इस मामले की अगली सुनवाई अब दिनांक 5 जुलाई,2024को होगी ।

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