PATNA- नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति पाने के लिए सक्षमता परीक्षा पास करना ही होगा अन्यथा 12 साल नौकरी करने के बाद भी उन्हें उन्हें प्रोन्नति नहीं मिल पाएंगे. इसका खुलासा शिक्षा विभाग के एक पत्र से हुआ है जिसमें 12 साल लगातार नौकरी करने के बाद प्रोन्नति पाने के लिए प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया गया है और इसमें जरूरी अहर्ता में 12 साल नौकरी के साथ ही सक्षमता परीक्षा पास होना भी है. इससे जुड़ा जहानाबाद के मखदुमपुर प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जारी पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
बताते चलें कि राज सरकार ने नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा पाने के लिए सक्षमता परीक्षा पास करना अनिवार्य बनाया है. इस दौरान कई शिक्षक सक्षमता परीक्षा नहीं देना चाहते हैं और इसके लिए यह लोग कोर्ट भी गए थे. उनकी याचिका पर हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर यह चाहे तो सक्षमता परीक्षा में नहीं भी शामिल हो सकते हैं पर इनकी नौकरी नहीं जाएगी. लेकिन शिक्षा विभाग के इस पत्र से स्पष्ट हो रहा है कि साक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होने या पास नहीं करने पर भले ही इनकी नौकरी नहीं जाए पर जरूरी अहर्ता पाने के बाद भी इन्हें प्रोन्नति भी नहीं मिल पाएगी.
गौरतलब है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा नियोजित शिक्षकों के लिए साक्षमता परीक्षा ली जा रही है. पहले चरण की परीक्षा का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है वहीं दूसरे चरण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. इसमें अधिकांश नियोजित शिक्षक शामिल हो रहे हैं और उस परीक्षा के बाद पहले चरण में अधिकांश शिक्षक पास भी हो गए थे. पर कुछ शिक्षक इस परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहते थे. अगर वे इस परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं या शामिल होने के बाद भी पास नहीं करते हैं तो फिर आगे प्रोन्नति का रास्ता उनके लिए रुक जाएगा.