बिहार में अब थानेदारों के खिलाफ सख्त दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं ,बता दे की यदि अब कोई भी थानेदार अपनी मनमानी करते देखा गया तो उसपे करवाई की जाएगी .ख़बरों मी माने तो ये आदेश जारी किया गया है की अगर कोई भी व्यक्ति थाने में आवेदन लेकर आता है तो उसे तत्काल पावती यानी की रिसीविंग उसी वक़्त देनी होगी .
वही अगर शिकायत आई की कोई भी व्यक्ति थाने से बिना रिसीविंग लिए वहां से चला गया है तो ये जबाबदेही थानेदार अथवा अपर थानाध्यक्ष की होगी की वो घर जा कर उन्हें पावती दे,और इसके साथ ही ये भी आदेश दिया गया है की थाने में आए किसी भी व्यक्ति से 30 मिनट के अंदर थानेदार मुलाकात करेंगे और उसके मामले पर करवाई भी करेंगे .
बता दे की ये सभी फरमान शनिवार को नवनियुक्त थानेदारों के साथ डीआइजी सह एसएसपी राजीव मिश्रा की हुई पहली क्राइम मीटिंग में दी गई थी जहाँ ये भी साफ़ कहा गया है की थाने में आए किसी भी व्यक्ति से अशिष्ट व असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं किया जाएगा ,साथ ही पटना पुलिस के लिए दिशानिर्देश भी जारी कर दिए गए हैं वही थानेदार को जल्द से जल्द चार्जशीट दायर करने की हिदायत भी इस मीटिंग में दी गई है।