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भागलपुर में शराब तस्करी मामले में युवक को मिल गई बड़ी सजा..

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Bhagalpur- बिहार में पूर्ण शराबबंदी होने के बावजूद  शराब तस्करी  हो रही है. लगातार शराब तस्कर एवं भारी मात्रा मे शराब भी पकडे जा रहे है...मद्य निषेध अधिनियम के तहत शराब तस्करी के मामलों में अब विशेष अदालत उत्पाद में कांडों के निष्पादन में भी तेजी लाई जा रही है.
भागलपुर  विशेष उत्पाद कोर्ट 2 राजेश सिंह की न्यायालय में कोतवाली थाना क्षेत्र के मामले में 1 शराब तस्कर को मद्य निषेध अधिनियम के तहत् दोषी पाया गया वही अभियुक्त को 5 साल करावास और 1 लाख जुर्माना देने की सज़ा सुनाई गई है... जुर्माना की राशि नहीं देने पर 3 महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई गई है..मामलों में चली सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष की ओर से मद्य निषेध अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने बहस में हिस्सा लिया।
विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने बताया कि मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है. 22 जनवरी 2023 को समय सुबह 4:00 बजे कोतवाली थाना को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति शराब की बिक्री करने हेतु ट्रेन से उतरकर बस में सवार होने उल्टा पुल होते हुए डिक्शन मोर की ओर जा रहा है जिसके सत्यापन हेतु वरीय पदाधिकारी को इसकी सूचना दी गई.और उल्टा पुल पर पहुंचकर आने जाने वाले राहगीरों पर कड़ी नजर रखते हुए थैले की जांच करना प्रारंभ किया तभी एक व्यक्ति एक काले रंग के बैग अपने पीठ पर एवं हाथ में लिए काले रंग का झोला को लेकर डिक्शन मोर की ओर भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने शंका होने पर उस व्यक्ति को पकड़कर पूछताछ करने लगे तो वह व्यक्ति कुछ भी बताने से इनकार किया तभी हाथ में लिए झोला एवं कंधे पर लिए वैग की तलाशी ली तो उसमे से शराब बरामद हुई... इस दौरान पुलिस ने  स्वतंत्र साक्षी की खोज किया. परंतु आने जाने वाला कोई व्यक्ति स्वतंत्र साक्षी बनने को तैयार नहीं हुए। ऐसी स्थिति में साथ के सिपाही महेश कुमार(306) एवं चमन कुमार(1173) को स्वतंत्र साक्षी मानते हुए उक्त पकराए हुए व्यक्ति के हाथ में लिया झोला एवं पीठ पर लिए बैग को जप्त कर थाने ले आई..

  तलाशी मे पीठ पर लिए बैग के अंदर बकार्डी लेमन 750ml का अंग्रेजी शराब सीलबंद एक बोतल,रॉयल स्टैग सुपीरियर व्हिस्की 750ml का अंग्रेजी शराब सीलबंद कुल चार बोतल एवं हाथ में लिए काले झोले से ऑफिसर चॉइस ब्रांड व्हिस्की अंग्रेजी शराब सीलबंद पाउच 88 पाउच प्राप्त हुआ। साथी एक वीवो कंपनी का मोबाइल भी जप्त किया गया था वहीं गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान सुलतानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत कासिमाबाद के रहने वाले स्वर्गीय कैलाश मंडल के 19 वर्षीय पुत्र बलराम कुमार के रूप में हुई थी।जिसे आज विशेष उत्पाद कोर्ट 2 में सज़ा सुनाई गई है।इस करवाई से शराब माफियाओं मे दहशत का माहौल बन गया...
भागलपुर से अजय की रिपोर्ट 

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