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हिंदुत्व के एजेंडे पर योगी सरकार, सख्त लव जिहाद बिल विधानसभा से पास

In UP, there will be life imprisonment in love jihad cases,

Desk- लव जिहाद मामले में अब आरोपी को आजीवन कारावास की सजा भुगतान होगी इससे संबंधित बिल आज उत्तर प्रदेश विधानसभा से पास कर दी गई है.

 हालांकि यह बिल 2020 में ही पास की गई थी लेकिन अब इसमें योगी सरकार ने सजा को और कठोर कर दिया है जिसमें आरोपी को  उम्र कैद की सजा मिलेगी.

 इस कानून के तहत कोई भी युवक गलत नाम और धर्म बता कर शादी करता है और बाद में अगर किसी तरह की शिकायत इस मामले में पीड़ित परिवार या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की जाती है तो फिर आरोपी के खिलाफ यह मामला चलेगा और दोषी पाए जाने के बाद उन्हें आजीवन कारावास की सजा मिलेगी.

 वही विधानसभा में चर्चा के दौरान विपक्षी सदस्यों ने कहा कि सरकार का ध्यान आम लोगों के जरुरी मुद्दे से ध्यान भटकना है.यही वजह है कि वह इस तरह के के मुद्दे को फोकस कर रही है इससे ज्यादा कुछ बदलाव होने वाला नहीं है. पहले भी अलग-अलग धर्म के लोग आपस में शादियां करते रहते थे, वही सत्ताधारी योगी सरकार की माने तो लोग नाम, पहचान और धर्म बदलकर शादी कर लेते थे और बाद में धर्म परिवर्तन करवाते थे. अब ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

 बताते चलें कि जब से लोकसभा चुनाव का परिणाम आया है और उत्तर प्रदेश में भाजपा को झटका लगा है उसके बाद से योगी सरकार अपने हिंदुत्व के हार्डकोर एजेंडों को सख़्ती से लागू करने में जुटी है. यही वजह है कि इससे पहले कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने के लिए कहा गया था हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी थी और फिर अब लव जिहाद को लेकर कानून को सख्त बनाया गया है. तो कहीं न कहीं इसे लग रहा है कि योगी सरकार अब अपने पुराने हिंदुत्व के एजेंडे पर सख़्ती से आगे बढ़ रही है.

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