बिहार में हाई स्पीड की वजह से आये दिन सड़क दुर्घटनाएं होती है. कई लोग अपनी जान तक गंवा देते हैं. ऐसे में जरूरी है कि, लोगों के गाड़ियों के स्पीड को धीमा किया जाए. इसके लिए बिहार में अब सरकार भी सख्त हो गई है. दरअसल, अब से राज्य में चलने वाली गाड़ियों में स्पीड मीटर चालू रखना अनिवार्य हो गया है. यदि स्पीड मीटर बंद रहा तो इसके बदले भारी भरकम जुर्माना देना पड़ सकता है. बता दें कि, परिवहन विभाग ने राज्य में ओवर स्पीड में चलने वाली गाड़ियों पर नयी योजना के तहत काम किया जा रहा है.

गाड़ियों में स्पीड मीटर चालू रखना अनिवार्य, परिवहन विभाग ने दिया आदेश

डीटीओ एवं एमवीआई काटेंगे जुर्माना  

बता दें कि, स्पीड मीटर के खराब होने पर पकड़े गए तो परिवहन विभाग के डीटीओ एवं एमवीआई नियमानुसार जुर्माना काटेंगे. इसको लेकर विभाग ने सभी अधिकारियों को दिशा-निर्देश भेजा है. जानकारी के मुताबिक, विभागीय समीक्षा में पाया गया है कि 70 प्रतिशत लोगों की गाड़ियों में स्पीड मीटर खराब रहता है. इस कारण से चालक ओवर स्पीड में गाड़ी चलाते हैं और अधिक सड़क दुर्घटनाएं होती हैं. जिसके बाद परिवहन विभाग की ओर से यह बड़ा निर्णय लिया गया है. 

गाड़ियों में स्पीड मीटर चालू रखना अनिवार्य, परिवहन विभाग ने दिया आदेश

ऑनलाइन चालान के बावजूद असर नहीं 

विभागीय समीक्षा में यह भी बात सामने आयी है कि, तेज गाड़ियों का चालान ऑनलाइन काटा जा रहा है. बावजूद इसके गाड़ियों की रफ्तार तय गति सीमा से अधिक रहती है. इन गाड़ियों को पकड़ने के लिए ऑफलाइन भी चालान काटा जा रहा है. वहीं, ऑनलाइन चालान काटने के लिए कैमरे लगाये गये हैं. जहां कैमरे के माध्यम से ऑनलाइन चालान नहीं कट रहा है. उन जगहों के कैमरे में चिह्नित गाड़ियों को बाद में ऑनलाइन चालान भेजा जा रहा है. इसके साथ ही सभी प्रकार की सड़कों और वाहनों के प्रकार के लिए स्पीड लिमिट निर्धारित है. इसका प्रचार-प्रसार करने के लिए सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है.